BSEB- 6 फरवरी से शुरू होंगी 12वीं की परीक्षाएं, एग्जाम हॉल में जूता-मोजा पहनकर जाना बैन! जानिए और क्या क्या नियम है?


पटना- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने सोमवार को बताया कि इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 6 फरवरी 2019 से शुरू हो रही है,इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 13,15,371 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है,इसमें 7,62,153 छात्र और 5,53, 198 छात्राएं शामिल हैं,पूरे राज्य में महिला कैंडिडेट्स के लिए कुल 573 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं,BSEB ने विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।
परीक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश :-
◆कैंडिडेट्स को परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा, देर से आने वाले छात्रों को एंट्री नहीं मिलेगी।
◆इंटर की परीक्षा के लिए आंसर शीट और ओएमआर सीट में इस साल से बदलाव किया गया है,इसके तहत परीक्षा के समय परीक्षार्थी का नाम, रॉल कोड, रॉल नंबर, विषय कोड, परीक्षा की तिथि आदि पहले से प्रिंट कर उपलब्ध कराई जा रही है।
◆छात्रों का परीक्षा भवन (एग्जाम हॉल) में जूता-मोजा पहनकर आना बैन है,ऐसा करने पर एंट्री नहीं मिलेगी।
◆इस बार परीक्षा में परीक्षार्थियों को अपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों का 10 सेट (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J) तैयार किया गया है।
◆ एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड और कलम के अलावा कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं।
◆एग्जाम सेंटर में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ और इयरफोन आदि लाना बैन है।
◆ आंसर शीट और ओएमआर पर व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड आदि का इस्तेमाल करना वर्जित है,ऐसा पाए जाने पर कदाचार का मामला मानते हुए रिजल्ट इनवैलिड कर दिया जाएगा।
◆ परीक्षा केंद्र के अंदर उस केंद्र के केंद्राधीक्षक को छोड़कर अन्य प्रतिनियुक्त कर्मी/पदाधिकारी मोबाइल फोन नहीं ले जाएंगे।
◆ सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं,वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जा रही है।
◆परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की दो स्तर पर तलाशी की जाएगी,एक परीक्षा केंद्र में एंट्री करते समय और दूसरा एग्जाम हॉल में,ताकि छात्रों के पास कोई आपत्तिजनक सामान न ले जा पाएं।
परीक्षा संचालन की निगरानी के लिए बनाया गया है WhatsApp ग्रुप!
Bihar Board Examination 2019 के नाम से एक WhatsApp ग्रुप बनाया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग और BSEB के सीनियर पदाधिकारियों के साथ-साथ जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं।

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